जनादेश एक्सप्रेस/लखनऊ। वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की समय सीमा समाप्त होने के बाद परिवहन विभाग ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। वाराणसी जिले के 5.50 लाख वाहन मालिकों को आरटीओ ने ऐसे नोटिस भेजे हैं। साथ ही कहा कि अब चालान काटने और जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया शुरू होगी। बिना एचएसआरपी वाले वाहन स्वामियों से 5000 रुपये जुर्माना वसूला जाता है। प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रवर्तन की टीमें भी लगाई जा रही हैं।
वाराणसी में 11. 87 लाख 549 दोपहिया, चार पहिया और तीन पहिया वाहन हैं। इनमें से 6.34 लाख 654 वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगे हैं। 5.52 लाख 895 वाहन ऐसे हैं, जो कि सामान्य रजिस्ट्रेशन प्लेट ही फर्राटा भर रहे हैं। करीब एक लाख व्यावसायिक वाहन पंजीकृत हैं। इनमें से करीब 40 हजार वाहनों में प्लेट नहीं लगे हैं।
इसका संज्ञान लेकर ही आरटीओ ने वाहन स्वामियों के पास मोबाइल पर मैसेज के जरिये नोटिस भेजा है। लिखा है कि आपके वाहन में एचएसआरपी नहीं लगा है। बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाए वाहनों को सड़क पर न दौड़ाएं। अन्यथा वाहन का नियमानुसार चालान होगा।
इसी लिहाज से शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में प्रवर्तन की टीमें लगाई जा रही हैं। एक अप्रैल 2019 के पहले खरीदे गए वाहनों में एचएसआरपी की अनिवार्यता के बाद वाहन स्वामियों को 15 फरवरी 2023 तक इसे लगवाने का मौका दिया गया था, लेकिन इसका अनुपालन नहीं हुआ। अब सख्ती की जा रही है।
दाफी टोल प्लाजा पर तीन टीमों की तैनाती
वाराणसी में अब तक बिना एचएसआरपी वाले 312 वाहनों का चालान किया गया है। अस्पष्ट एचएसआरपी पर 154 वाहनों का चालान किया गया है। दाफी टोल प्लाजा पर आठ घंटे की ड्यूटी पर तीन प्रवर्तन दल तैनात किए गए हैं। ये टीमें रोजाना 30 से 40 वाहनों का चालान कर रही हैं।
सरकारी विभाग भी लापरवाह
जिले में कई विभागों में सरकारी वाहन भी बिना एचएसआरपी के फर्राटा भर रहे हैं। अलग-अलग विभागों में 2300 वाहन हैं। इनमें 501 वाहन 15 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, फिर भी सड़क पर दौड़ रहे हैं। हालांकि 501 वाहनों को कबाड़ घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। मार्च तक स्क्रैप सेंटर का चयन करने के बाद इन वाहनों को वहां खड़ा कर दिया जाएगा।
एचएसआरपी के लिए ऐसे कर सकते हैं आवेदन
एचएसआरपी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट है। यहां दो विकल्प दिखाई देंगे, जहां पहले में आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और स्टीकर ऑर्डर कर सकते हैं। जबकि दूसरे में खाली कलर स्टीकर मंगवा सकते हैं। आपको नंबर प्लेट मंगवाने के लिए पहले वाले विकल्प को चुनना है। फिर आपको वह राज्य चुनना है, जिस राज्य में आपकी गाड़ी पंजीकृत है। इसके बाद अपनी गाड़ी का नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर और स्क्रीन पर दिए हुए कैप्चा कोड को दर्ज करके क्लिक करना है। विकल्प आने पर दो पहिया वाहन के लिए 300- 400 रुपये और चार पहिया वाहन के लिए 600-1100 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा।
यह फायदे है एचएसआरपी के
परिवहन अधिकारी डॉ. कौशलेंद्र ने बताया कि एचएसआरपी में लगे चिप को स्कैन कर वाहन से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह नंबर प्लेट वाहनों में स्थायी होती है। इसे बदला नहीं जा सकता। एचएसआरपी पर रजिस्टर्ड नंबर से भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है।