एक अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स होगा जमा, 31 मई तक मिलेगी 20 प्रतिशत छूट

जनादेश एक्सप्रेस/चंडीगढ़ । प्रापर्टी टैक्स जमा करवाने का समय आ गया है। एक अप्रैल से प्रापर्टी टैक्स जमा होना शुरू होगा। इसे 31 मई तक जमा कराने पर 20 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। इसके बाद टैक्स देने पर जुर्माना और ब्याज दोनों लगेंगे। पहली अप्रैल से 31 मई तक रेजिडेंशियल कैटेगरी की प्रापर्टी का टैक्स जमा कराने के लिए 20 प्रतिशत और कामर्शियल कैटेगरी की प्रापर्टी का टैक्स जमा कराने के लिए 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। नया वित्त वर्ष शुरू होने पर प्रापर्टी टैक्स जमा होने की विंडो ओपन होती है।

दो महीने इस विंडो पर छूट के तहत सुविधा रहेगी। इसके बाद पेनल्टी और ब्याज लगेगा। इसके बाद छूट भी नहीं मिलेगी और पेनल्टी अलग से देनी होगी। ऐसे सभी प्रापर्टी टैक्स आनर्स को डिफाल्टर माना जाएगा। 31 मई के बाद प्रापर्टी टैक्स जमा कराने पर 25 प्रतिशत पेनल्टी और 12 प्रतिशत ब्याज भी लगेगा। नगर निगम ने नए वित्त वर्ष में 92 करोड़ रुपये प्रापर्टी टैक्स से वसूल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

नगर निगम ने पिछले वित्त वर्ष में 80 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा था। इसमें 68 करोड़ रुपये के टैक्स को ही जुटाया जा सका। इसमें 17.27 करोड़ रेजिडेंशियल और 49.52 करोड़ रुपये कामर्शियल प्रापर्टी टैक्स शामिल था। नगर निगम ने 5500 ऐसी नई रेजिडेंशियल और कामर्शियल प्रापर्टी की पहचान की है, जिनसे प्रापर्टी टैक्स वसूल किया जाना है। यह ऐसे प्रापर्टी मालिक हैं जो प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं कराते।

पहली अप्रैल से पानी के रेट बढ़ने वाले हैं। पानी के रेट में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि यह बढ़ोतरी हर वर्ष एक अप्रैल से होनी प्रस्तावित है। नए रेट लागू करने पर ही यह निर्णय लिया था। लोगों की जेब पर अप्रैल से बोझ बढ़ेगा। इसी तरह से कचर इक्ट्ठा करने का खर्च भी पांच प्रतिशत बढ़ेगा। इसके साथ ही एक अच्छी शुरुआत यह होगी कि मार्केट से डोर टू डोर गारबेज कोलेक्शन शुरू हो जाएगी। अभी तक मार्केट में यह सुविधा नहीं थी।