जनादेश/नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने एयरफोर्स रेग्युलेशन में एक बड़ा बदलाव किया है। इस संशोधन के चलते जरूरत पड़ने पर वायुसेना में काम कर रहे या रिटायर हो चुके एयर मार्शल-एयर चीफ मार्शल को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना सकती है। बर्शते उसकी उम्र 62 साल से ज्यादा न हो।
हालांकि CDS का कार्यकाल 65 साल की उम्र तक बढ़ाया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को एयरफोर्स एक्ट 1950 के सेक्शन 190 के तहत एयरफोर्स रेग्युलेशन 1964 में संशोधन किया है। जिसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसे अब एयरफोर्स (संशोधन) रेग्युलेशन 2022 के नाम से जाना जाएगा। 1964 के एयरफोर्स रेग्युलेशन के 213A प्रावधान हटाकर इसमें 213AB जोड़ा गया है।