आबकारी मामला में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

जनादेश एक्स्प्रेस, दिल्ली ब्युरो: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने दिल्ली की आबकारी नीति (Delhi Excise Policy) मामले में कथित घोटाले के CBI मामले में आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के नेता और दिल्ली (Delhi) के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका पर निर्णय सुरक्षित रखा है। अब राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल की कोर्ट 31 मार्च को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुनेगा।

यह उल्लेखनीय यह है कि 20 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष सिसोदिया का वकील ने कई भावनात्मक दलीलें दी थी, जबकि सीबीआई के वकील ने उनके खिलाफ कोर्ट को अहम जानकारी देते हुए आरोपित को जमानत न देने की अपील की थी। वहीं, अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे की सुनवाई के लिए अदालत ने मामला 24 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया था।