छत्तीसगढ़ के नान घोटाले के आरोपियों की जमानत दिल्ली की जाए ट्रांसफर: ED

जनादेश/डेस्क: छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले के आरोपी अफसरों डॉ. आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा की अग्रिम जमानत रद्द करने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने अर्जी दाखिल की। साथ ही ईडी ने मामले को छत्तीसगढ़ से बाहर ट्रांसफर करने की भी मांग की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 12 सितंबर को इस मामले की सुनवाई करेगा। ED घोटाले के दोनों आरोपियों डॉ. आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को रिमांड पर लेकर पूछताछ करना चाहती है।

क्या है यह छत्तीसगढ़ का नान घोटाला
बताते चलें कि 2015 में राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 36,000 करोड़ रुपए का कथित घोटाला सामने आया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW और एंटी करप्शन ब्यूरो ने 12 फरवरी 2015 को नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के 28 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था।

इसमें करोड़ों रुपए नकद बरामद किए गए। इसके अलावा भ्रष्टाचार से संबंधित कई दस्तावेज, हार्ड डिस्क और डायरी जब्त हुई थी। इसी मामले में आरोपी बनाए गए लोगों में खाद्य विभाग के तत्कालीन सचिव डॉ. आलोक शुक्ला और नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक अनिल टुटेजा भी थे।