जेलर को भारी पड़ा ब्रजेश ठाकुर से 15 लाख की रंगदारी मांगना, किया गया ट्रांसफर

जनादेश/पटना

: मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर से 15 लाख रंगदारी वसूलने के आरोप में पटियाला सेंट्रल जेल के अधीक्षक राजन कपूर का ट्रांसफर जेल ट्रेनिंग स्कूल पटियाला कर दिया गया है। हालांकि, जेल अधीक्षक राजन कपूर ने आरोपों को निराधार बताया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ब्रजेश ठाकुर को पटियाला सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया है। बता दें कि बीते दिनों उजागर मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन हिंसा के मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। यह घटना अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर भी चर्चा में रहा। इसके मुख्‍य आरोपित ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपित न्यायिक हिरासत में बंद हैं। ब्रजेश को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पाटियाला जेल भेज दिया गया है।
बीते दिनों ब्रजेश ठाकुर के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी कि पटियाला सेंट्रल जेल में ब्रजेश ठाकुर सहज महसूस नहीं कर रहा है और उसे वहां से शिफ्ट कर दिया जाए। जेल प्रशासन की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर के परिजनों की उक्त अर्जी को खारिज कर दिया था। इस बीच मामले में पंजाब के एडीजीपी (जेल) रोहित चौधरी एडीजीपी (जेल) ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जेल में बंद कुछ गैंगस्टरों की मदद से राजन कपूर ने ब्रजेश ठाकुर से करीब 15 लाख रुपये की रंगदारी वसूल की है। इनमें से छह लाख रुपये राजन कपूर ने लिए हैं। इसी रिपोर्ट के आधार पर राजन कपूर का ट्रांसफर होना बताया जा रहा है। हालांकि, एडीजीपी (जेल) रोहित चौधरी ने इस संबंध में कोई टिप्पणी करने से इनकार किया है।

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जेल अधीक्षक राजन कपूर ने रंगदारी वसूली संबंधी लगे आरोपों को नकारा है। राजन ने बताया कि उन्होंने बीते समय के दौरान पटियाला सेंट्रल जेल में बंद गैंगस्टरों पर काफी सख्ती बरती। यही कारण है कि उनपर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। राजन कपूर ने कहा कि पटियाला सेंट्रल जेल में इस समय 43 गैंगस्टर बंद हैं और यह पंजाब की सभी जेलों में बंद गैंगस्टरों की संख्या में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि गैंगस्टरों पर बरती सख्ती के कारण उन्हें बीते समय के दौरान धमकियां भी मिलती रही हैं, जिसकी जानकारी वे समय-समय पर अपने उच्चाधिकारियों को दे चुके हैं। इसी कारण महकमे ने उन्हें अतिरिक्त रूप से सुरक्षा भी मुहैया करवाई हुई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में वह अपना पक्ष विभाग के उच्चाधिकारियों और मंत्री के पास अवश्य रखेंगे।

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