गोपालगंज:– लिपिक की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज


गोपालगंज:– शिक्षकों के एरियर भुगतान में 50 लाख रुपए की रिश्वतखोरी मामले के आरोपी और शिक्षा विभाग की स्थापना शाखा में तैनात लिपिक अजय कुमार की अग्रीम जमानत की अर्जी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार के न्यायालय ने खारिज कर दिया। इस आदेश के बाद स्थापना लिपिक को जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा।जानकारी के अनुसार गत 30 नवंबर को जिला शिक्षा पदाधिकारी पूनम चौधरी के बयान पर स्थापना शाखा में तैनात लिपिक अजय कुमार उर्फ मुन्ना कुंवर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दर्ज प्राथमिकी में डीईओ ने परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष नीलमणी प्रताप शाही ने स्थापना के सहायक फुलवरिया थाना के मजिरवां खुर्द गांव के निवासी अजय कुमार उर्फ मुन्ना कुंवर पर शिक्षकों के सातवें वेतनमान के एरियर राशि के भुगतान के नाम पर पचास लाख रुपये की राशि वसूलने के आरोप के बाद जांच के दौरान सहायक अजय कुमार पर गायब होने का आरोप लगाया था। साथ ही जांच को तैनात एसडीओ सदर द्वारा ने पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर सहायक के उपस्थित नहीं होने का भी आरोप लगाया गया था। डीइओ ने स्थापना शाखा के सहायक पर शिक्षकों के एरियर मद की राशि भुगतान में 50 लाख रुपये की वसूली का आरोप लगाया था। इस चर्चित मामले में जमानत पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जहां अजय राय को जमानत दिए जाने की मांग की, वहीं अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक देववंश गिरी ने उसे जमानत दिए जाने का विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्थापना लिपिक की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।